अंबेडकर नगर
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि किसी दल या व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्वमान मतभेदों को बढ़ाएं या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। किसी दल या अभ्यर्थी को निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना धमकाना आदि। किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वज दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाए चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि भवन अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देना चाहिए। किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं -जुलूसो आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। रोड शो में पार्टी समर्थक पूर्व अनुमति से केवल एक झंडे का उपयोग कर सकते हैं झंडे का अधिकतम आयाम 3 * 2 फीट होगा। झंडे को ले जाने के लिए डंडे/ छडी की लंबाई 3 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुमति प्राप्त दोपहिया वाहन पर केवल एक ध्वज 2 * 1 फीट के अधिक आयाम की अनुमति नहीं होगी, कोई स्टीकर और बैनर नहीं होगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुरोध किया गया कि मास्क,सेनेटाइजर, 2 गज की दूरी का पालन अवश्य किया जाए। प्रातः 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक रैली और पब्लिक मीटिंग अनुमति के बाद होगी। नामांकन कक्ष में केवल दो व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन के अवसर पर केवल दो वाहन के निर्धारित स्थल तक आने की अनुमति होगी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2022 तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया, अतिरिक्त जिलाधिकारी रोशन यादव, सुनील भारती, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी, राजनीतिक दल के पदाधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी /कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।
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