मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत निजी नलकूपों के बिल में 50 प्रतिशत
धनराशि की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए

यह छूट माह जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी

ग्रामीण मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफीशियण्ट पम्प और शहरी क्षेत्र के मीटर्ड नलकूपों के उपयोग पर, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर, 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी

इसके लिए शासन द्वारा उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रु0 सहायिकी के रूप में प्रदान किए जाएंगे

लखनऊ: 06 जनवरी, 2022

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत निजी नलकूपों के बिल में 50 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यह छूट माह जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। इसके तहत ग्रामीण मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफीशियण्ट पम्प और शहरी क्षेत्र के मीटर्ड नलकूपों के उपयोग पर, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर, 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए सहायिकी के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
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