व्यापारी कल्याण बोर्ड प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु कृतसंकल्पित


भ्रष्टाचार और व्यापारियों के उत्पीड़न के मामलों को प्रदेश सरकार बहुत गम्भीरता से ले रही है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ लागातार कार्यवाही की जा रही है

             -श्री मनीष कुमार गुप्ता

लखनऊः दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021


   उत्तर प्रदेश व्यापारिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री मनीष कुमार गुप्ता ने आज यहां जवाहर भवन (आठवां तल) स्थित व्यापारी कल्याण बोर्ड के सभाकक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु कृतसंकल्पित है और इसके लिये सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये हैं। श्री मनीष गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार और व्यापारियों के उत्पीड़न के मामलों को प्रदेश सरकार बहुत गम्भीरता से ले रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ लागातार कार्यवाही की जा रही है। नोएडा से भारी मात्रा में कर चोरी व व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों की निलंबन की कार्यवाही। की गई है।

    श्री मनीष गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के सभी व्यापारी/उद्यमी बोर्ड हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिसका फोन नं0-0522-2288602/2288603, 9454412174, 9454412279 है। उ0प्र0 के प्रत्येक जनपद/प्रत्येक जोन/प्रत्येक मण्डल पर 10 सर्वाधिक कर देने वाले व्यापारियों/उद्यमियों को बोर्ड द्वारा सम्मानित किया जायेगा। कोरोना काल में उद्यमियों और व्यापारियों पर दर्ज मुकदमें वापस लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जी0एस0टी0 को 30 दिन के अन्दर समयबद्ध रिफण्ड किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है। समयबद्ध निस्तारण न करने पर संबंधित पर कार्यवाही की जायेगी। सचल दल के द्वारा चेकिंग के लिए वाहन रोकने पर वीडियो रिकार्डिंग व फोटोग्राफी के निर्देश दिए गए हैं अनावश्यक वाहन रोक कर रखने पर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। व्यापारियों के माल की चेकिंग में पुलिस का हस्तक्षेप समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आजादी के पश्चात् विभिन्न शहरों में बसे विस्थापितों की दुकाने/मार्केटों की बिक्री उन्हीं के पक्ष में करके स्वामित्व प्रदान करने की संस्तुति दी गयी है। रेहड़ी, पटरी व फेरी दुकानदारों को एक-एक हजार रूपये प्रतिमाह दिये जाने का निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांगजनों हेतु व्यापार करने के लिये दस हजार रूपये का व्याज मुक्त ऋण प्रदान करने तथा उसमे भी 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की संस्तुति की गई है।

      व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू0 5.00 लाख, सामान्य मृत्यु पर रू0 2.00 लाख, स्थायी अपंगता पर रू0 3.00 लाख एवं आंशिक अपंगता पर रू0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता एवं श्रमिक के पंजीकृत न होने की दशा में कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर रू0 50,000/- की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों/नोडल पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये है कि व्यापारी कल्याण समिति / व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक कर व्यापारी/उद्यमियों की समस्या का निस्तारण जिला स्तर पर ही किया जाय। ऑन लाइन सिंगल विन्डों सिस्टम पर पूरे प्रदेश में 560000 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 530000 से अधिक के निस्तारण कर दिये गये हैं। मण्डी परिषद आदि विभागों में रजिस्टर्ड व्यापारी/उद्यमी के पल्लेदारों, मजदूरों की विभिन्न दुर्घटनाओं में घायलों को पाँच हजार से डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता व मृत्यु की दशा में तीन लाख रुपए तक की सहायता राशि के प्रार्थनों-पत्रों का प्रतिमाह मासिक निस्तारण किया जायेगा। व्यापारियों/ उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी तैनात किये गये हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी लाइसेंसों के नवीनीकरण में विलम्ब होने पर 2.00 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान किया था, जिसे समाप्त करने का निर्देश दिए गए हैं। जी0एस0टी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। अधिक प्रदूषण करने वाली इकाइयों पर अतिरिक्त कर/शुल्क लगाने की संस्तुति की जा रही है। ऑनलाइन कम्पनियों के व्यापार में आ रही शिकायतो के निस्तारण व अंकुश लगाने के लिये बोर्ड में शिकायत करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति व ऑनलाइन व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर डम्पिंग शुल्क लगाने के लिये तीनसदस्यीय समिति गठित की गई है।

  श्री मनीष गुप्ता ने कहा कि मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 05 से लेकर उच्च शिक्षा तक रुपए 4000 से रु 22,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रावधान,  कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 55,000/- एवं अन्तर्जातीय विवाह में रू0 रू0 61,000/-सामूहिक विवाह की स्थिति में रू0 रू0 65,000/- का अनुदान एवं वर एवं वधु की प्रत्येक पोशाक हेतु रू0 5,000/- का अनुदान की व्यवस्था के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

       प्रेस वार्ता के अवसर पर उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्यगण श्री हर्षपाल कपूर, श्री मुरारी लाल अग्रवाल, श्री विश्वनाथ अग्रवाल, श्री महेश पुरी, श्री जवाहर लालकसौधन, श्री दिनेश सेठी, श्री दिलीप सेठ, श्री पवन अरोड़ा उपस्थित थे।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने