, जौनपुर: निर्धारित मूल्य से अधिक पर डीएपी की बिक्री कर रहे दुकानदार पर कार्रवाई की गई है। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने दुकान सीज कर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली मच गई है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सीयूजी नंबर पर किसान ने शिकायत की कि सिकरारा क्षेत्र के डमरूआ गांव स्थित तिवारी खाद भंडार से निर्धारित मूल्य से अधिक डीएपी का लिया जा रहा है। बिक्री में व्यापक अनियमितता बरती जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त उपजिलाधिकारी (द्वितीय) प्रदीप कुमार ने जांच कर आख्या प्रस्तुत की। जांच में पुष्टि हुई कि 30 नवंबर को 11 किसानों ने डीएपी की खरीद की थी। इनमें से महेंद्र गिरि निवासी चकमहिता से फोन से वार्ता किया गया। उन्होंने बताया कि दुकानदार ने 1400 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से लिया है। जांच के दौरान दुकानदार गायब हो गया। मौके पर मौजूद उनके पिता ने भी जांच में सहयोग नहीं किया। ग्राम प्रधान व आसपास के लोगों की मौजूदगी में दुकान सीज कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त कर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला कृषि अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
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