राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की चर्चा की
गिरजा शंकर विद्यार्थी ब्यूरों
अम्बेडकरनगर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में माह दिसम्बर में दिनांक 11-12-2021 को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशों के क्रम में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकार वाद, विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित बाद, श्रम बाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना है।
इस सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी / सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर ने जन-सामान्य से अपील किया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुपालन में सम्बन्धित न्यायालय में दिनांक 11-12-2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
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