स्टाम्प अदालत के माध्यम से होगा वादों का निस्तारण
बहराइच। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) मनोज ने बताया कि लम्बित स्टाम्प कमी के वादों के त्वरित निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर 26 दिसम्बर 2021 से 05 जनवरी 2022 तक 10 दिवसीय की ‘‘स्टाम्प अदालत’’ आयोजित कर पारस्परिक सहमति के आधार पर लम्बित स्टाम्प वादों का निस्तारण किया जायेगा। श्री मनोज ने बताया कि जिले के स्टाम्प कलेक्टरों यथा जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) व सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालय में स्टाम्प कमी के विचाराधीन वादों में यदि पक्षकार चाहें तो पारस्परिक सहमति के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
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