दिनांक 08 दिसम्बर, 2021
बलरामपुर। अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-539/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को रु0 50,000 की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।
मृतक के परिजन निवास के जनपद में कलेक्ट्रेट में स्थित ‘‘कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल’’ में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते है। हार्ड कापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट hhtt://rahat.up.nic.in पर दिये गये लिंक ‘‘कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रु0 50,000 की अनुग्रह सहायता हेतु आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र, मृतक का प्रमाण पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर/अपलोड करनी होगी। आवेदक को आॅनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। उन्होंने कहा कि समस्त संलग्नकों सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खातें में भेजी जायेगी। आवेदन करने में या आवेदन से सम्बन्धित कोई भी समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रूम के टोल-फ्री नं0-1070 पर फोन करें या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क करें।
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आनंद मिश्र
बलरामपुर
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