‘स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना‘ लागू
योजना के प्रति वादकारियों एवं आम जनमानस में अत्यन्त उत्साह
वादों के निस्तारण से रू0 4,59,30,683,स्टाम्प कमी की धनराशि राजकोष में जमा करायी गयी
दिनांक 31 दिसम्बर, 2021
अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने आज बताया कि स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों एवं मा0 सीसीआरए में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33, 47ए(1) तथा 47ए(3) के अन्तर्गत काफी संख्या में लंबित स्टाम्प वादों/स्टाम्प अपीलों के त्वरित निस्तारण हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा ‘स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना‘ लागू की जा रही है। अपर आयुक्त ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक प्रभावी इस योजना के प्रति वादकारियों एवं आम जनमानस में अत्यन्त उत्साह है। दिनांक 26.12.2021 से 05.01.2022 तक 10 दिवस के लिए तथा उसके पश्चात प्रत्येक सप्ताह दो दिवस को स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन विभाग द्वारा ‘विशिष्ट स्टाम्प अदालत‘ आयोजित किये जाने के निर्देश भी समस्त जिलाधिकारियों को प्रदान किये जा चुके है। श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि स्टाम्प अदालत में अब तक 787 वादों का निस्तारण किया गया है। इन वादों के निस्तारण से रू0 4,59,30,683,/- स्टाम्प कमी की धनराशि राजकोष में जमा कराई गयी हैं।
उन्होने बताया कि इस प्रकार इस समाधान योजना से जहाँ एक ओर राज्य सरकार को इंगित स्टाम्प कमी के सापेक्ष धनराशि शीघ्रता से प्राप्त हो रही है, वहीं सम्बन्धित पक्षकारों को भी शीघ्र एवं सुलभ न्याय की प्राप्ति के साथ ही ब्याज देयता से भी राहत प्राप्त हो रही है। इस समाधान योजना से अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी भी कम हो रही है।
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