जिला जनसम्पर्क कार्यालय, पन्ना म0प्र0
समाचार
समाचार
नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ विद्युत विभाग का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री को नामांकन स्थल पर कर्मचारियों को तैनात कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इससे सभी अभ्यर्थियों को समय पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र मिल सकेगा और अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से वंचित नहीं होंगे।
नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.पी. धुर्वे ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला पंचायत पन्ना के सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री राजेेन्द्र मिश्र और एस.के. तोमर सहित पन्ना, पवई, अजयगढ़, गुनौर और शाहनगर के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण
टीकाकरण केंद्र पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं
कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र ने बुधवार को धान खरीदी केंद्र तारा का निरीक्षण कर किसानों की सुविधाओं और धान खराब होने से बचाने के लिए तत्काल जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित नायब तहसीलदार को प्लेटफार्म पर खरीदी सुनिश्चित कराने और सत्त मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने सिमरिया के खरीदी केंद्र का जायजा भी लिया।
जिला कलेक्टर ने सिमरिया और बघवार कला के कोविड टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीकाकरण कार्य की प्रगति देखी और वैक्सीनेशन टीम के कर्मचारियों को लक्ष्यपूर्ति के निर्देश दिए। टीका लगवाने पहुंचे नागरिकों से चर्चा कर अन्य लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक और प्रेरित करने की अपील की।
जुर्माना अधिरोपित
अपर कलेक्टर श्री जे.पी. धुर्वे ने देवेन्द्रनगर तहसील के आधार पंजीयन केन्द्र की संचालिका कु. संजना रजक पर आधार अधिनियम का उल्लंघन करने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की है। उक्त केन्द्र पर निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। संबंधित को तीन दिवस में ई गवर्नेंस सोसायटी के बैंक खाते में जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा आधार पंजीयन मशीन को जप्त कर पंजीयन आई.डी. ब्लैक लिस्ट करने की एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
दो अपराधी जिला बदर घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर दो अपराधियों के विरूद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है।
अपराधी बिल्लू उर्फ प्रवीण सिंह तनय रामबाबू सिंह ठाकुर निवासी ग्राम पुरूषोत्तमपुर थाना कोतवाली और राहुल उर्फ वासुदेव चौरसिया तनय सुरेश चौरसिया ग्राम पटना तमोली थाना सलेहा के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वंतत्र ओैर निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तथा लोक शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के दृष्टिगत निर्धारित समयावधि मंे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
अब किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डी.जे. इत्यादि का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्था सहित छात्रावास, सरकारी और स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा। मनोरंजन, व्यापार अथवा कारोबार के विज्ञापन के लिए भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।
संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, लोकशांति, लोक सुरक्षा और आदर्श आचार संहिता से संबंधित बिन्दुओं पर परीक्षण के बाद इनके उपयोग की अनुमति प्रदान कर सकेंगे, लेकिन उल्लंघन की स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र को अधिग्रहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित के विरूद्ध 6 माह तक की कैद अथवा 1 हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।
शस्त्र लाइसेंस निलंबित
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले मंे स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक संबंधित थाना में जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। न्यायिक, राजस्व, पुलिस अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, वित्तीय संस्था की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी सहित शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत सेना, अर्द्धसेनिक बल, विशेष सशस्त्र बल, पुलिस बल और होमगार्ड के अधिकारी और जवान पर आदेश लागू नहीं होगा।
सशस्त्र जुलूस पर प्रतिबंध
जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 के तहत पन्ना जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के सशस्त्र जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे एवं पोस्टर लगाने, सामग्री वितरित करने पर रोक लगाई गई है। भीड़ और जनसमूह एकत्र करने, धरना, प्रदर्शन, घेराव और नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह धार्मिक संस्थान, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, साइलंेट जोन और इसके आस-पास आम सभा और रैली पर भी रोक रहेगी। सुरक्षा बल, बैंक गार्ड, कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटीरत शासकीय कर्मचारी और शासकीय एवं निर्वाचन कार्य के संपादन में लगे कर्मचारियों, जिन्हें लाठी और शस्त्र रखना जरूरी है, को छोड़ कर अन्य लोगांे पर आग्नेय अथवा घातक शस्त्र, हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
समाचार क्रमांक-34-1405
Tags
मध्यप्रदेश
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know