न्यूनतम 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति प्राप्त कर सकेंगे निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल, आवेदन करने की अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर
बहराइच। ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हों या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हों। परन्तु उनकी दृष्टि और मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो तथा मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हों, ऐसे पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल हेतु विभागीय वेबसाइट एसडब्लूडी डाट यूपीएसक्यू डाट इन पर आनलाइन आवेदन कराते हुए विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय (कक्ष संख्या 10) में वांछित संलग्नकों सहित 25 दिसम्बर 2021 तक आवेनदन-पत्र जमा कर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बहराइच ए.के. गौतम ने बताया कि नियमावली के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र लाभार्थियों को मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किये जाने हेतु शत-प्रतिशत वित्त पोषण ‘‘राज्य सरकार’’ द्वारा किया जायेगा। जनपद के स्थायी निवासी ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक, वार्षिक आय रू. 1.80 लाख से अधिक न हो, आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो अर्ह होंगे। आवेदन-पत्र के साथ सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के साथ-साथ यूनिक आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र, मोबाइल नम्बर तथा दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज़ का नवीन फोटोग्राफ, निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा यदि आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो उन्हें जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
श्री गौतम ने बताया कि मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किसी ऐसे लाभार्थी को नहीं किया जायेगा जिन्हे विगत 03 वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार की किसी योजनान्तर्गत मोटराइज़्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया गया हो। योजना के तहत हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत को वरीयता प्रदान की जायेगी। पात्र दिव्यांगजन को यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना के तहत ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक’’ के सिद्धान्त पर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। श्री गौतम ने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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