कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश
बहराइच। उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2141/2021/सीएक्स-3 दिनांक 24 दिसम्बर 2021 द्वारा कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को को देखते हुए 25 दिसम्बर 2021 की रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फू के साथ-साथ कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस उपाधीक्षकों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से सम्बन्धित कर्मियों को उनकी आई.डी. के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। सभी सम्बन्धित अधिकारी बाजारों में ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के सन्देश के साथ व्यापारियों को जागरूक करेंगे ताकि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। डॉ. चन्द्र् ने बताया कि शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया गया है। जिसके दृष्टिगत कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गाँवों एवं शहरी वार्डाे में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाय। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग के स्तर द्वारा तत्काल निर्देश निर्गत कराते हुए प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाय। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी तथा कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। यहॉ पर भी प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की जायेगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज़ की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन कराया जाय। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे तथा सभी आयोजकों की जिम्मदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रमों में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चन्द्र ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट का कडाई से पालन सुनिश्चित करायें। इसके अलावा
अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट प्रभावी रूप से कराया जाय। सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जनपद में अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका भी आर.आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय तथा संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेन्टर आईसीसी के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। कोरोना की रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये। इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जायेगी।
रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही केसाथ-साथ परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निजी बसों के सम्बन्ध में परिवहन विभाग सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। समस्त औद्यौगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी। सभी सम्बन्धित अधिकारियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
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