प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा खाद्यान्न का माह दिसम्बर, 2021 में 12 दिसंबर, 2021 से 20 दिसंबर, 2021 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी
लखनऊ: 11 दिसम्बर 2021
राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसो तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण मात्रा में पारदर्शी तरीके से कार्डधारकों में वितरित कराये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि माह दिसम्बर, 2021 में 12 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। नेफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही आवश्यक वस्तुओं की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन कराया जायेगा। समस्त वस्तुओं यथा-खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का ई-पॉस मशीनों के माध्यम से गुणवत्तापरक वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
श्री दुबे ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। कार्डधारक इन तीनो वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेंगे।
अपर आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि 20 दिसंबर 2021 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेान के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
श्री दुबे ने बताया किई-पॉस में आने वाली समस्याओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था यू0पी0डेस्को के निर्देशन में सिस्टम इण्टीग्रेटर्स द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करते हुए सर्वर/ऑथेण्टीकेशन से सम्बन्धित समस्या का त्वरित निस्तारण किया जायेगा, ताकि निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे आवश्यक वस्तुओं का ई-पॉस के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित करायें।
श्री दुबे ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा ।प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
अपर आयुक्त ने बताया की निःशुल्क वितरण हेतु निर्धारित दिवस पर प्रत्येक उचित दर दुकान पर कम से कम 100 लाभार्थियों को विधिवत आमंत्रित किया जायेगा, जिनको गेहूं, चावल, रिफाइण्ड सोयाबीन आयॅल, साबुत चना एवं आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जायेगा। प्रत्येक उचित दर दुकान पर जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित किया जायेगा। इस अवसर पर मंत्रीगण, सांसद, सदस्य विधान सभा/विधान परिषद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष नगर पंचायत, क्षेत्रीय सभासद तथा ग्राम प्रधान उपस्थित रहेंगे तथा इस कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। सभी उचित दर दुकानों कों स्थानीय परम्पराओं के अनुरूप सुसज्जित करते हुए उत्सव का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रत्येक उचित दर दुकान पर कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कम से कम 100 लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे, ताकि वे खाद्यान्न वितरण को प्रमाणित कर सके। वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाएगी, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
लखनऊ: 11 दिसम्बर 2021
राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसो तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण मात्रा में पारदर्शी तरीके से कार्डधारकों में वितरित कराये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि माह दिसम्बर, 2021 में 12 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के मध्य प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। नेफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही आवश्यक वस्तुओं की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन कराया जायेगा। समस्त वस्तुओं यथा-खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का ई-पॉस मशीनों के माध्यम से गुणवत्तापरक वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
श्री दुबे ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। कार्डधारक इन तीनो वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेंगे।
अपर आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि 20 दिसंबर 2021 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेान के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
श्री दुबे ने बताया किई-पॉस में आने वाली समस्याओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था यू0पी0डेस्को के निर्देशन में सिस्टम इण्टीग्रेटर्स द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करते हुए सर्वर/ऑथेण्टीकेशन से सम्बन्धित समस्या का त्वरित निस्तारण किया जायेगा, ताकि निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे आवश्यक वस्तुओं का ई-पॉस के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित करायें।
श्री दुबे ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा ।प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
अपर आयुक्त ने बताया की निःशुल्क वितरण हेतु निर्धारित दिवस पर प्रत्येक उचित दर दुकान पर कम से कम 100 लाभार्थियों को विधिवत आमंत्रित किया जायेगा, जिनको गेहूं, चावल, रिफाइण्ड सोयाबीन आयॅल, साबुत चना एवं आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जायेगा। प्रत्येक उचित दर दुकान पर जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित किया जायेगा। इस अवसर पर मंत्रीगण, सांसद, सदस्य विधान सभा/विधान परिषद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष नगर पंचायत, क्षेत्रीय सभासद तथा ग्राम प्रधान उपस्थित रहेंगे तथा इस कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। सभी उचित दर दुकानों कों स्थानीय परम्पराओं के अनुरूप सुसज्जित करते हुए उत्सव का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रत्येक उचित दर दुकान पर कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कम से कम 100 लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे, ताकि वे खाद्यान्न वितरण को प्रमाणित कर सके। वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाएगी, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
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