*संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति सहित चार लोगों के विरुद्ध दर्ज किया अभियोग।*
मृतका के भाई की तहरीर पर पति सत्य प्रकाश, देवर रामबाबू मिश्रा, सास सुषमा, तथा ससुर राकेश के विरुद्ध धारा 498 -ए- 304/बी 323, 3/4 डीपी एक्ट के तहत मवई थाने में मुकदमा दर्ज।
. नायब तहसीलदार रुदौली वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा जिला मुख्यालय।
रुदौली-अयोध्या।रुदौली सर्किल के मवई थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी बाबा बाजार अधीनस्थ ग्राम पंचायत रेछ के ग्राम भूलामऊ मे कल मंगलवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मृतका के भाई अभिषेक तिवारी की तहरीर पर मवई पुलिस ने पति सहित चार लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
खंडासा थाना क्षेत्र के पूरे डला मजरे खंडासा निवासी अरुण तिवारी ने लगभग चार वर्ष पूर्व अपनी पुत्री हर्षिता की शादी मवई थाना क्षेत्र के ग्राम भूलामऊ निवासी राकेश मिश्रा उर्फ नान के पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा उर्फ राहुल के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ किया था ।शादी में मृतका के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था।मृतका के मायके वालों का आरोप है। कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में चार चक्का वाहन में कार की मांग को लेकर आये दिन मृतका को प्रताड़ित किया करते थे।मृतका के भाई अभिषेक तिवारी ने बताया कि मंगलवार को ससुराल वालों ने फोन कर बताया कि हर्षिता की बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो गयी है।सूचना मिलते ही मायके के लोग जब मृतका के घर पहुंचे।तो मामला कुछ और ही सामने आया।इसके बाद मृतका के भाई अभिषेक तिवारी ने मवई थाने पहुंच पुलिस को तहरीर देकर बहन हर्षिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति ,देवर,तथा सास ससुर के विरुद्ध नामजद तहरीर दी।मवई थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक राम चेत यादव ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर पति सत्यप्रकाश,देवर राम बाबू मिश्रा, सास सुषमा तथा ससुर राकेश के विरुद्ध धारा 498 -ए -304 /बी 323 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।उन्होंने बताया कि रुदौली के नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।मौत की असल वजह के लिये पीएम रिपोर्ट का इंतजार है।
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