नगर में कूड़ा जलने की घटना का डीएम ने लिया कड़ा संज्ञान
,ई.ओ. नगर पालिका बहराइच से डीएम ने तलब किया स्पष्टीकरण
पूछा क्यों न आपके विरूद्ध रू. 50,000=00 का अर्थ दण्ड आरोपित कर दिया जाय
बहराइच । नगर मजिस्ट्रेट बहराइच ने अपनी रिपोर्ट में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र को अवगत कराया कि 27 नवम्बर 2021 को मध्यान्ह 12ः00 बजे बहराइच नानपारा बाईपास पर रोड के किनारे काफी मात्रा में जलता हुआ कूड़ा पाया गया, जिससे मौके पर जले हुए कूड़े के अवशेष एवं शेष जलते हुए कूड़े से धुऑ उठ रहा था। इस सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा मौके के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराये गये हैं।
नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया था कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के आदेश 15 सितम्बर 2021 द्वारा राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली व पर्यावर्णीय नियमों के अनुपालन कराये जाने के निर्देश के क्रम में खुले में कूड़ा जलाने का पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है एवं जुर्माने का भी प्राविधान है।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त कई बार कूड़ें का नियमानुसार समुचित निस्तारण कराये जाने के साथ-साथ इस बात के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि किसी भी दशा में कूड़ा न जलाया जाय। उक्त के बावजूद भी कूड़ा जलाया जाना अत्यन्त ही आपत्तिजनक है तथा मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में गठित अनुश्रवण समिति (ओवरसाइट कमेटी/मॉनीटरिंग कमेटी) के निर्णय के अनुपालन के विपरीत है।
उपरोक्त के दृष्टिगत कूड़ा जलने की घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र् ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बहराइच को निर्देशित किया है कि अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस में प्रस्तुत करें कि क्यों न मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में गठित अनुश्रवण समिति (ओवरसाइट कमेटी/मॉनीटरिंग कमेटी) के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण आपके विरूद्ध रू. 50,000=00 अर्थ दण्ड आरोपित कर दिया जाय।
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