NCR News: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार काे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्वास मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान काेर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि आधार कार्ड के आधार पर जिन लोगों ने मकान लेने के लिए आवेदन किया है, उन्हें मकान नहीं मिल सकता है। हरियाणा सरकार ने पुनर्वास पॉलिसी के तहत जो दस्तावेज निर्धारित किये हैं वहीं लोगों के लिए मान्य होंगे। कोर्ट के इस फैसले से मकान पाने वालों के सपने पर पानी फिर गया। उधर मजदूर आवास संघर्ष समिति के राष्ट्रीय कनवीनर निर्मल ने बताया कि मजदूरों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब लोग हरियाणा सरकार और नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि खोरी से हटाए गए लोगों को पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई थी। जिसमें नियम ये रखा गया था कि जिसके बाद परिवार पहचान पत्र, बिजली बिल या राशन कार्ड में से कोई एक आईडी प्रूप होना चाहिए। तभी उसे मकान मिलेगा। इसके अलावा 15 नवंबर तक आवेदन का समय निर्धारित किया गया था। इस दौरान लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया था। कुल 4700 लोगों ने मकान पाने के लिए आवेदन किया।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know