अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबूत चना, खाद्य तेल एवं खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण
माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक होगा वितरण
लखनऊः दिनांकः 12 नवम्बर, 2021
प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबूत चना, खाद्य तेल एवं खाद्यान्न माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक निःशुल्क वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु नेफेड राज्य सरकार के लिए सर्विस एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा ई-आक्शन/ई-टेण्डर के माध्यम से प्रचलित क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित दरों पर आपूर्ति प्राप्त करेंगे व राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए आयोडाइज्ड नमक व दाल/साबूत चना 01 किग्रा0 प्रति कार्ड तथा खाद्य तेल 01 लीटर प्रति कार्ड की आपूर्ति ब्लाक गोदामों पर नेफेड द्वारा की जायेगी। नेफेड के द्वारा सामग्री को 01 किग्रा0/01 लीटर के पैकेट में उपलब्ध कराया जायेगा। नेफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता व एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। उन्होंने बताया कि नेफेड के द्वारा माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इन वस्तुओं के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का होगा।
श्री दुबे ने बताया कि निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहां नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक होगा वितरण
लखनऊः दिनांकः 12 नवम्बर, 2021
प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबूत चना, खाद्य तेल एवं खाद्यान्न माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक निःशुल्क वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु नेफेड राज्य सरकार के लिए सर्विस एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा ई-आक्शन/ई-टेण्डर के माध्यम से प्रचलित क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित दरों पर आपूर्ति प्राप्त करेंगे व राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए आयोडाइज्ड नमक व दाल/साबूत चना 01 किग्रा0 प्रति कार्ड तथा खाद्य तेल 01 लीटर प्रति कार्ड की आपूर्ति ब्लाक गोदामों पर नेफेड द्वारा की जायेगी। नेफेड के द्वारा सामग्री को 01 किग्रा0/01 लीटर के पैकेट में उपलब्ध कराया जायेगा। नेफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता व एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। उन्होंने बताया कि नेफेड के द्वारा माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इन वस्तुओं के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का होगा।
श्री दुबे ने बताया कि निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहां नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
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