कानपुर नगर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 1.96 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मण्डल, कानपुर के ग्राम बगदौधी कछार परगही कछार, परगना/तहसील सदर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1,96,92,800 (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख बानवे हजार आठ सौ मात्र) रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित अवधि में ही पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर एवं टाइम ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मण्डल, कानपुर के ग्राम बगदौधी कछार परगही कछार, परगना/तहसील सदर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1,96,92,800 (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख बानवे हजार आठ सौ मात्र) रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित अवधि में ही पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर एवं टाइम ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
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