नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण की 07 परियोजनाओं हेतु 143.65 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त
लखनऊः दिनांक: 11 नवम्बर, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग की नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण की 07 परियोजनाओं के कार्यों हेतु 143.65 लाख रूपये प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 09 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
इस स्वीकृत धनराशि से जनपद कासगंज में फर्रूखाबाद ब्रांच प्रणाली के क्षतिग्रस्त, सिंचाई खण्ड जौनपुर के कार्यक्षेत्र के मड़िहान ब्रान्च पर नये वीआरवी का निर्माण, जौनपुर शाखा से निकलने वाली अल्पिकाओं पर निर्मित अल्पिकाओं की मरम्मत, जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़ एवं जौनपुर शाखा से निकलने वाली नहरों पर स्थित पक्के कार्यों की मरम्मत, जनपद सीतापुर में खीरी शाखा नहर प्रणाली की संरचनाओं एवं नहरों की मरम्मत, जनपद लखनऊ में लखनऊ शाखा पर कदमपुलिया एवं महदोइया स्केप के पुनर्निर्माण का पुनर्निर्माण, जनपद सुल्तानपुर अमेठी राजवाहा से निकलने वाली अल्पिकाओं पर निर्मित पक्की संरचनाओं की मरम्मत की परियोजना पूरी करायी जायेगी।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
लखनऊः दिनांक: 11 नवम्बर, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग की नहरों पर पक्की संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण की 07 परियोजनाओं के कार्यों हेतु 143.65 लाख रूपये प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 09 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
इस स्वीकृत धनराशि से जनपद कासगंज में फर्रूखाबाद ब्रांच प्रणाली के क्षतिग्रस्त, सिंचाई खण्ड जौनपुर के कार्यक्षेत्र के मड़िहान ब्रान्च पर नये वीआरवी का निर्माण, जौनपुर शाखा से निकलने वाली अल्पिकाओं पर निर्मित अल्पिकाओं की मरम्मत, जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़ एवं जौनपुर शाखा से निकलने वाली नहरों पर स्थित पक्के कार्यों की मरम्मत, जनपद सीतापुर में खीरी शाखा नहर प्रणाली की संरचनाओं एवं नहरों की मरम्मत, जनपद लखनऊ में लखनऊ शाखा पर कदमपुलिया एवं महदोइया स्केप के पुनर्निर्माण का पुनर्निर्माण, जनपद सुल्तानपुर अमेठी राजवाहा से निकलने वाली अल्पिकाओं पर निर्मित पक्की संरचनाओं की मरम्मत की परियोजना पूरी करायी जायेगी।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
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