पीड़ित छविनाथ की फाइल पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई लेकिन अभी तक तहसीलदार एवं उप जिला अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई गई बात यह है कि भूमि नंबर 605 मि0/0443 हे0 ग्राम सकरौली सी उपरोक्त सीलिंग भूमि का पट्टा परगना अधिकारी महोदय शाहाबाद द्वारा वर्ग  अ  के खंड (1) में दिनांक 30.03.77 में प्रार्थी के पिता मुरली के हक में किया गया बात यह है कि प्रार्थी के पिता मुरली की मृत्यु के बाद प्रार्थी का नाम द्वारा विरासतन दर्द खतौनी हुआ इस प्रकार लगभग 44 बरस से प्रार्थी का कब्जा एवं दर्ज खतौनी चला आ रहा है पीड़ित काफी भूमिहीन व अनुसूचित जाति गरीब व्यक्ति है पीड़ित द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका इसी क्रम को देखते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता लालाराम गुप्ता ने राजस्व संहिता की धारा 76 :घ: कानून को दिखाया परंतु राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी नहीं मान रहे हैं पीड़ित छविनाथ पुत्र स्वर्गीय मुरली का कब्जा 44 वर्षों से चला आ रहा है लेकिन अभी तक भूमिधरी श्रेणी नंबर 1 में नहीं किया गया क्या इस तरीके से पीड़ित परेशान होता रहेगा क्या शासन-प्रशासन ऐसे ही मन बैठा रहेगा अब देखते हैं राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों पर योगी सरकार में क्या होती है कार्यवाही

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