उतरौला (बलरामपुर) निर्धारित दरों से अधिक दरों में उर्बरक बेचने वाले दुकानदारों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उक्त जानकारी कृषि बीज गोदाम प्रभारी डॉ जुगुल किशोर ने देते हुए बताया कि तहसील क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों से कमी दर्शा कर निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्बरकों विशेष कर डीएपी के बिक्री जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसी शिकायतें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी आई हैं जिससे उनके द्वारा अत्यंत रोष प्रकट करते हुए संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्बरकों की बिक्री उर्बरक नियंत्रण आदेश 1985की धारा 03का उलंघन है जिसके उलंघन पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा 3/7मे प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है। उर्बरकों की अनिवार्य रूप से आधार कार्ड आधारित पीओएस मशीन बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ही की जाय। कालाबाजारी एवं जमाखोरी कदापि न की जाए कृषकों को उनकी जोत/कृषि भूमि के आधार पर फसल की संस्कृतियों के अनुरूप उर्बरकों की बिक्री की जाए जिससे किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्बरक की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।स्टाक पंजिका में यूरिया, डीएपी,एनपीके, सिंगल,सुपर फास्फेट के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रींस बाथो फर्टिलाइजर एवं जिंक सल्फेट आदि जितने भी प्रकार की उर्बरक की बिक्री की जा रही है तो उसकी तत्व संरचना विनिमार्ता/कंपनी का नाम,बैच संख्या विनिमार्ता की तिथि का अंकन पैकेट पर अवश्य होना चाहिए दुकान पर रेट एवं स्टाक बोर्ड दीवाल पर पेंट से बनाया जाना आवश्यक है।
असग़र अली
उतरौला
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know