एकमुश्त समाधान योजना की गति धीमी, अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को करें लाभान्वित-श्रीकान्त शर्मा

ऊर्जा मंत्री ने समाधान कैम्प में उपभोक्ताओं को किया प्रेरित

एमडी डिसकॉम करें एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, यूपीपीसीएल चेयरमैन करें सघन निगरानी

अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए, सही बिल-समय पर बिल करें जारी

कैम्प लगाकर, उपभोक्ताओं के डोर नॉक कर और फोन कॉल के जरिये दें जानकारी

जनप्रतिनिधियों व मीडिया माध्यमों का लें सहयोग

असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ता जल्द कराएं पंजीकरण

लखनऊः दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021

प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ में लेसा के फैजुल्लागंज विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपकेंद्र में एकमुश्त समाधान योजना के कैम्प में उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दी और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ऊर्जा मंत्री ने विभाग के प्रयासों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि इसका अधिक से अधिक लाभ उपभोक्ताओं को मिले, यह सभी एमडी डिसकॉम सुनिश्चित करें, यूपीपीसीएल चेयरमैन इसकी सघन निगरानी करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2.14 करोड़ से अधिक उपभोक्ता योजना के लाभ के दायरे में हैं। सभी एमडी डिसकॉम एकमुश्त समाधान योजना का प्रदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। कैम्प लगाकर, उपभोक्ताओं के डोर नॉक कर और फोन कॉल के जरिये उपभोक्ताओं को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सस्ती व निर्बाध बिजली का संकल्प जनसहयोग से ही हो सकता है, एटीएंडसी लॉस कम करने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों व मीडिया माध्यमों का सहयोग लें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए सही बिल-समय पर बिल जारी हों व बिल संशोधन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो, यह यूपीपीसीएल चेयरमैन सुनिश्चित करें। लापरवाही पर बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने अपील की कि घरेलू उपभोक्ता, निजी नलकूप उपभोक्ता और वाणिज्यिक उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवंबर 2021 तक पंजीकरण करा बकाये का भुगतान करें और 30 सितंबर तक के बिल के बकाये पर सरचार्ज माफी का लाभ लें।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं व समस्त भार के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मूल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करने पर 30 सितंबर तक के बकाये पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। घरेलू उपभोक्ता छह किश्तों में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी, 2 किलोवाट से अधिक और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को भी 50 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, एसडीओ कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं और बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी नजदीकी बिजली घर व टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।

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