मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना
किसानों, छोटे घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं कोे मिलेगी 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट
ऊर्जा मंत्री ने 21 अक्टूबर, 2021 से योजना को लागू करने की घोशणा की
लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2021
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 21 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2021 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता इस अवधि में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। 30 नवम्बर, 2021 तक उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करना होगा। यह घोशणा प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने की है। उन्होंने बताया है कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है और उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है।
योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0-1) एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0-2), के दो किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) (समस्त विद्युत भार) वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0-1) के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया राशि में अधिकतम 6 किश्तों में जमा करने का भी विकल्प है।
इसके अतिरिक्त घरेलू बत्ती पंखा (एल0एम0वी0-1) के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2),के दो किलो से अधिक 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखते हुये उन्हें सरचार्ज राषि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
इस तरह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने छोटे एवं मध्यम घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा किसानों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है।
उपभोक्ता को योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित अधि0अभि0 एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर ऑनलाइन विद्युत बिल जमा कराने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी उ0प्र0 पा0का0लि0 की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे साथ ही विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे।
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम0 देवराज ने विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदार को मिले इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जाये। सभी कार्मिक प्रतिदिन योजना की समीक्षा करें साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया बिजली बिल समय से जमा कर दे, जिससे भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो।
किसानों, छोटे घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं कोे मिलेगी 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट
ऊर्जा मंत्री ने 21 अक्टूबर, 2021 से योजना को लागू करने की घोशणा की
लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2021
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 21 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2021 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता इस अवधि में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। 30 नवम्बर, 2021 तक उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करना होगा। यह घोशणा प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने की है। उन्होंने बताया है कि इस योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है और उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है।
योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0-1) एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0-2), के दो किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) (समस्त विद्युत भार) वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0-1) के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया राशि में अधिकतम 6 किश्तों में जमा करने का भी विकल्प है।
इसके अतिरिक्त घरेलू बत्ती पंखा (एल0एम0वी0-1) के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2),के दो किलो से अधिक 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखते हुये उन्हें सरचार्ज राषि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
इस तरह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने छोटे एवं मध्यम घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा किसानों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है।
उपभोक्ता को योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित अधि0अभि0 एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर ऑनलाइन विद्युत बिल जमा कराने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी उ0प्र0 पा0का0लि0 की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के अन्तर्गत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे साथ ही विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे।
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम0 देवराज ने विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक बिजली बकायेदार को मिले इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जाये। सभी कार्मिक प्रतिदिन योजना की समीक्षा करें साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया बिजली बिल समय से जमा कर दे, जिससे भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो।
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