NCR News:सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया है। सुपरटेक ने प्रार्थना पत्र दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दोनों टावरों को ध्वस्त किए बगैर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 3 महीने में दोनों टावरों को गिराना है।सुपर टेक का कहना है कि जिन बिंदुओं के आधार पर अदालत ने दोनों टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है, उन टावरों के स्ट्रक्चरल में बदलाव कर उसे नियमित किया जा सकता है। साथ ही एमराल्ड के टावर-1 से भी नियमानुसार दूरी और ब्राशर के हिसाब से ग्रीन एरिया विकसित किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के दोनों टावर सियान और एपेक्स को गिराने का आदेश 31 अगस्त को दिया था। जिसको लेकर प्राधिकरण सलाहकार कंपनी सीबीआईआर ने अपना विशलेषण शुरू कर दिया है।

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