अपहरण और गैंगरेप के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को शनिवार को अदालत ने दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक को आजीवन कारावास समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी चल रही है। साल 2008 में बिल्सी की रहने वाली एक छात्रा का अपहरण हुआ था और बाद में गैंगरेप भी किया गया। इस मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर उनका सहयोगी तेजेंद्र सागर समेत मीनू शर्मा भी नामजद थे।दोनों आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि शनिवार को योगेंद्र सागर को एडीजे-9 अखिलेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पूर्व विधायक योगेंद्र सागर बिसौली के मौजूदा विधायक कुशाग्र सागर के पिता हैं। उनकी पत्नी प्रीति सागर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। जबकि खुद योगेंद्र सागर बसपा से बिल्सी के विधायक रह चुके हैं।
अपहरण और गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगा
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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