(वाराणसी ) पावर कॉरपोरेशन ने करंट से व्यक्ति और मवेशी की मौत होने पर मिलने वाले मुआवजा के नियमों में बदलाव किया है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि अब 45 दिन की जगह एक महीने में मिलेगी। वहीं व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजा राशि पांच लाख से बढ़ा कर 5.25 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें मेडिकल और अंतिम संस्कार के पांच हजार रुपये शामिल हैं। मवेशियों की मौत का मुआवजा भी दोगुना कर दिया गया है। इस संबध में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन) एके पुरवार ने सभी डिस्कॉम के एमडी को नए नियम का पालन कराने का आदेश जारी किया है। 

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