उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सिकलीगर जाति/उपजाति को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारम्भिक सुनवाई 08 नवम्बर को

लखनऊः दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1996 की धारा-9 की उपधारा-1 के अंतर्गत उ0प्र0 की जाति/उपजाति के प्रतिनिधियों द्वारा सिकलीगर जाति को उ0प्र0 राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित/निष्कासन/संशोधन किये जाने का अनुरोध उनके प्रत्यावेदकों द्वारा किया गया है। आयोग द्वारा सिकलीगर जाति/उपजाति को उ0प्र0 राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित/निष्कासन/संशोधन के सम्बंध में सुनवाई का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव, अर्चना गहरवार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रत्यावेदकों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सिकलीगर जाति/उपजाति को उ0प्र0 के राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलन हेतु प्रारम्भिक सुनवाई 08 नवम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे कार्यालय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ कक्ष संख्या-316 में की जायेगी।
प्रत्यावेदन कर्ताओं एवं समस्त सम्बंधित पक्ष एवं विपक्ष के व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त साक्ष्यों/शपथ पत्रों सहित सुनवाई हेतु उपस्थित हों। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर विरोध प्रस्तुत करना चाहें, तो प्रस्तुत कर सकते हैं तथा सुनवाई की नियत तिथि को भी उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

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