अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 01 नवम्बर, 2021 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक प्राप्त की जाएंगी

विशेष अभियान की तिथियां 07 नवम्बर, 2021 (रविवार), 13 नवम्बर, 2021 (शनिवार),
21 नवम्बर, 2021 (रविवार) एवं 27 नवम्बर, 2021 (शनिवार) निर्धारित

नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2022 को किया जाएगा
-मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2021
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक-01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 01 नवम्बर, 2021 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक प्राप्त की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने आज अपने कार्यालय स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों से प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा चार विशेष अभियान की तिथियां जिसमें 07 नवम्बर, 2021 (रविवार), 13 नवम्बर, 2021 (शनिवार), 21 नवम्बर, 2021 (रविवार) एवं 27 नवम्बर, 2021 (शनिवार) निर्धारित की गयी हैं। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसम्बर, 2021 तक करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2022 को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6ए, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित कराने के लिए फार्म-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेबपोर्टल www.voterportal.eci.gov.in  एवं  nvsp.in  से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त यह सेवाएं Voter Helpline App download  करके भी प्राप्त की जा सकती हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in  पर उपलब्ध होंगी, जिस पर Search your name Electoral Roll  बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है तथा प्रिन्टआउट भी प्राप्त किया जा सकता है। आलेख्य मतदाता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर भी देखने के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी। इस कार्यवाही से उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान कुल 1,63,494 पोलिंग स्टेशनों के सापेक्ष अब बढ़कर 1,74,351 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। इस प्रकार सम्भाजन के उपरान्त कुल 10,857 पोलिंग स्टेशनों की बढ़ोत्तरी हुई। उत्तर प्रदेश राज्य मे 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 01 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में कुल 14.71 करोड़ मतदाता विद्यमान हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य, स्वस्थ एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, समस्त अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना, मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित किया जाना, महिलायें एवं युवा मतदाता जिनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम पंजीकृत है उनके लिये पंजीकरण पर विशेष ध्यान एवं दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किये जाने का अधिकारी नहीं है तथा धारा 18 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम 11(ग) के अनुसार सभी पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए निर्वाचक नामावलियों का एक सेट निःशुल्क मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के निर्देश जनपदों को दे दिये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की एक पीडीएफ सीडी भी आलेख्य प्रकाशन के समय उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्व पुनरीक्षणों की भॉंति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्रत्येक बूथ के लिये बूथ लेविल एजेन्ट्स की नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत बूथ लेविल एजेन्ट्स द्वारा एक बार में 10 और पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते हैं। बीएलए मृतक तथा शिफ्टेड मतदाताओं की सूची भी निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर उपलब्ध करा सकते हैं।
प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ0 ब्रहम्देव राम तिवारी व श्री चन्द्र शेखर, विशेष कार्याधिकारी निर्वाचन श्री रमेश चन्द्र राय, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश सक्सेना, श्री अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

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