*प्रेस नोट*
दिनांक- 27/09/21
*पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन में पन्ना जिले के डीजे संचालकों ली गई मीटिंग
पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री धर्मराज मीना के निर्देशन में पन्ना जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों की मीटिंग ली गई जिसमें समस्त डीजे संचालकों को बताया गया कि सभी डीजे संचालक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण कानून के मानकों के अंतर्गत निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करें क्योंकि डीजे के माध्यम से 500 डेसीबल तक की ध्वनि निकाली जा सकती है जबकि एक स्वस्थ मनुष्य पर 50 डेसीबल के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है इसलिए निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करना है एवं अनुमति पश्चात ही कोविड-19 का पालन करते हुए डीजे संचालन करना है | बिना अनुमति के डीजे का संचालन करते पाए जाने पर डीजे संचालकों पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी | सभी डीजे संचालक इस बात का भी विशेष ध्यान रखें | डीजे को अस्पताल, स्कूल ,रहवासी बस्तियों मे & रात 10:00 बजे के बाद तेज ध्वनि में डीजे ना बजाएं। नियम विरुद्ध डीजे संचालन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी||
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