*निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य- जिला आबकारी अधिकारी*

*पार्टी इत्यादि में शराब पीने- पिलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी- जिला आबकारी अधिकारी*

दिनांक- 24 सितंबर 2021

जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा व्यक्तियों को अपने पास शराब रखने की सीमा निर्धारित की गई है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति देसी शराब 1 लीटर,विदेशी शराब डेढ़ लीटर, तथा बीयर 6 लीटर तक रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब अपने घर में रखना चाहता है,तो उसको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिसकी सलाना लाइसेंस फीस 12 हजार रुपए निर्धारित है, इसके अतिरिक्त 51 हजार रुपए का एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि लाइसेंस समाप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा। यदि बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति के पास निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा- 60 के अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास और 2 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा। आम जनमानस व शराब के शौकीन होमबार लाइसेंस लेकर अपने घर में मनचाही पंसद की मनचाही मात्रा में शराब रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी होटल में पार्टी का आयोजन करता है और वहां मदिरा पीना- पिलाना चाहता है तो वह निर्धारित लाइसेंस फीस 6 हजार रुपए आबकारी विभाग में जमा करके लाइसेंस निर्धारित अवधि तक के लिए ले सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी ने मदिरा के शौकीनों से अपील किया कि कोई भी पार्टी आयोजन करने से पहले होमबार लाइसेंस/इवेंटबार लाइसेंस अवश्य ले लें, ताकि किसी भी असुविधाजनक स्थिति से बच सके।
आनंद मिश्र
 बलरामपुर

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