राज्य के प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना
लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और बरेली जिले में एक अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना

लखनऊः दिनांक: 30 सितम्बर, 2021

       प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना की गयी है, जो दिनांक 20 जुलाई, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा। इसके अलावा लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और बरेली जिले में एक अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना की गयी है।
       इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के पूर्व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य पूर्वोक्त अधिनियम के क्रम में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में पद धारण करते रहेंगे।

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