इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद के मामले में मंगलवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट इस मामले में नौ सितंबर को निर्णय देगी।यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया है। मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल जज ने एएसआई को खुदाई का आदेश दिया है।
विश्वेश्वरनाथ-ज्ञानवापी विवाद पर निर्णय सुरक्षित
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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