लखनऊ, राज्य ब्यूरो। आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व तस्करी पर रोक लगाने के लिए टोल फ्री नंबर '18001805331' के साथ पांच अंकों का एक नया टोल फ्री नंबर '14405' भी जारी किया है। शिकायतकर्ताओं को उसे याद रखने शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। आबकारी आयुक्त ने बताया कि दोनों टोल फ्री नंबर निरंतर सक्रिय रहेंगे, शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी वाट्सएप नंबर 9454466019 भी काम करता रहेगा।
टोल फ्री नंबर को सभी देशी, विदेशी शराब, बीयर की दुकानों व माडल शाप पर अंकित कराया जाएगा, जिससे दुकानों पर होने वाली अनियमितता की शिकायत के साथ अन्य स्थानों पर अवैध शराब के संबंध में शिकायत तत्काल की जा सके। आबकारी दुकानों पर ओवर रेटिंग, शराब की गुणवत्ता से छेड़छाड़, अनुज्ञापियों-विक्रेताओं व निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने व शराब के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण शराब पहुंचाने के लिए विभाग फुटकर दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएगा।
उन्होंने बताया कि देशी, विदेशी शराब, बीयर की दुकानों व माडल शाप के लगभग 27500 दुकानों में से करीब 18000 दुकानों पर कैमरा लगाया जा चुका है। आसवनियों से अल्कोहल के टैंकरों व चीनी मिलों से शीरे का परिवहन करने वाले टैंकरों के चालकों की चोरी किये जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं। टैंकरों से होने वाली चोरी पर अंकुश लगाये जाने के लिये विभाग ने टैंकरों में सील लगाने की जगह डिजिटल लाक लगाने का निर्णय लिया है।
टैंकरों में निर्धारित स्थानों पर डिजिटल लाक लगाये जाने का कार्य आसवनियों में नियुक्त सहायक आबकारी आयुक्त चीनी मिलों में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक की देख-रेख में किया जाएगा।
राघव राम तिवारी
गोण्डा
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