अम्बेडकरनगर  बुधवार देर रात्रि भाजपा नेता तेजस्वी जायसवाल पर हुए जान लेवा हमले में टाण्डा कोतवाली पुलिस ने एक दर्जन संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है हालांकि पुलिस की एफआईआर में कई झोल नज़र आ रही है।आपको बताते चलेंकि टाण्डा कोतवाली क्षेत्र में बीती रात्रि भाजपा नेता व स्थानीय विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता के अतिकारीबी रहे तेजस्वी जायसवाल का थिरुआपुल के निकट से अपहरण कर लोए गया था और एक घण्टा बाद गंभीर रूप से घायलावस्था में महामाया मेडिकल कालेज के पास छोड़ दिया गया था। उक्त प्रकरण में गुरुवार दोपहर बाद पीड़ित तेजस्वी जायसवाल की तरफ से टाण्डा पुलिस को तहरीर प्रपात हुई जिसपर टाण्डा कोतवाली पुलिस ने अपराध संख्या 188/21 पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 342, 308, 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत अमन वर्मा पुत्र लवकुश वर्मा, आज़ाद वर्मा पुत्र अज्ञात व 4 – 5 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।पुलिस के एफआईआर में अमन वर्मा को पूर्व ब्लाक प्रमुख टाण्डा दर्शया गया है जबकि अमन वर्मा के पिता लवकुश वर्मा ब्लाक प्रमुख थे हाँलाकि इसे लिपिकीय त्रुटि बताया जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीर में पूर्व बसपा नेता लालजी वर्मा, ब्लाक प्रमुख पद के दूसरे प्रत्याशी सुरजीत वर्मा व पूर्व ब्लाक प्रमुख लवकुश वर्मा के सह पर जानलेवा हमले की बात कही गई है परंतु एफआईआर में धारा 120 के तहत किसी को भी आरोपित नहीं किया गया है। एफआईआर में झोल की चर्चा क्षेत्र में चल रही है।

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