पति की हत्या कराने की आरोपित रीना देवी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। राकेश यादव ने गोरखपुर के चिलुआटल थाने में अपने छोटे भाई अजय यादव के कत्ल में उसकी पत्नी व किराएदार पर साजिश कर हत्या करने के आरोप में 31 मार्च 2021 को एफआइआर दर्ज कराई अजय 21 मार्च से लापता था। उसकी पत्नी रीना ने 23 मार्च को गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद 28 मार्च को बैगई जंगल में उसकी लाश बरामद की गई थी।
भाई राकेश यादव ने मुकदमा दर्ज कराकर रीना और किराएदार पर आरोप लगाया कि अवैध रिश्ते की वजह से अजय का कत्ल किया गया था। आरोपी पत्नी का कहना था कि घटना का कोई गवाह नहीं है। अवैध ताल्लुक के आरोप निराधार और झूठे हैं। सरकारी वकील का कहना था कि मृतक की बहन ने अवैध रिश्ता के बारे में बयान दिया है। अजय और रीना के बीच झगड़ा भी होता रहता था। कत्ल में इस्तेमाल किया गया गंडासा व मृतक का चप्पल बरामद किया गया है। घटना के दिन दोनों आरोपियों में कई बार फोन पर लंबी बात हुई थी। ये सारे ऐसे सुबूत हैं जो आरोपित महिला की अपराध में संलिप्तता के बारे में पुष्टि करते हैं। इन सुबूतों के आधार पर हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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