उतरौला (बलरामपुर) नगर क्षेत्र में अब बिना नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन के ‌ई-रिक्शा या टैम्पू नहीं चलेंगे।
 सभी ई रिक्शा चालकों को अपने कागजात, आधार कार्ड, लाइसेंस के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण वाले वाहन सीज कर दिए जाएंगे।
     एआरटीओ अरविंद यादव ने बताया कि व्यवसायिक कार्य में लगे टैंपू व ई रिक्शा का परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
 नगर क्षेत्र में चलने के लिए नगर पालिका में पंजीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। बगैर प्रमाण पत्र के वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन या यातायात पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
असगर अली
उतरौला

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने