अदालत की अवहेलना वाराणसी में तैनात एसीपी को भारी पड़ गई है। अदालत ने एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगले आदेशों तक एसीपी का वेतन भी रोकने को कहा गया है। अदालत ने इस सिलसिले में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा है।
मामला मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है। मुरादाबाद के बिलारी में दहेज हत्या का यह मामला 11 नवंबर16 का है। हरिराम सिंह ने अपनी पुत्री नीरज को दहेज न देने पर छत्रपाल व परिजनों को मार डालने का आरोप लगाया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ चक्रमणि त्रिपाठी ने की। यह मुकदमा मुरादाबाद की एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है। केस में सात गवाह पेश होकर गवाही दे चुके है। पर केस के विवेचक सीओ को बार बार बुलाने के लिए सम्मन भेजा गया। अब वाराणसी में एसीपी के पद पर तैनात सीओ नहीं आए।गवाही न होने से केस लंबित हो रहा है। गवाही के लिए न आने के चलते मंगलवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वाराणसी में तैनात एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साथ ही अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने को कहा है। एडीजीसी मुनीश भटनागर के अनुसार वाराणसी के भेलूपुरा सर्किल में तैनात एसीपी को बार बार बुलाने के बावजूद उनकी गवाही नहीं हो पा रही। मंगलवार को अदालत ने आदेश की अवेहलना मानते हुए एनबीडब्लू जारी किए हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा गया है। केस में अगली सुनवाई के अब 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।
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