खोजवां के संतोषी माता मंदिर प्रकरण में क्रास केस भी दर्ज होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने रमाकांत उर्फ रवि पुजारी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भेलूपुर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है की आवेदक के परिपेक्ष में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें।खोजवां (भेलूपुर) निवासी आनंद प्रकाश सिंह ने अधिवक्ता अनुज यादव के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया कि खोजवां में स्थित जय संतोषी मां सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह व सचिव उसके भाई अतर सिंह हैं। इस ट्रस्ट के अधीन माता संतोषी देवी मंदिर में रमाकांत पाठक उर्फ रवि पुजारी मां की पूजा अर्चना करती थीं। लगभग दो वर्ष पूर्व रमाकांत को गलत चाल चलन व आचरण के चलते ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों ने हटा दिया। इसी बात को लेकर वह वादी के भाइयों से रंजिश रखने लगा। इस बीच बीते 18 जुलाई को शाम लगभग साढ़े सात बजे रमाकांत पाठक उर्फ रवि पुजारी अपने साथी अभिषेक पांडेय व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ लाठी-डंडे व अवैध असलहे से लैस होकर मंदिर परिसर में घुस आया और वहां मंदिर की साफ-सफाई करने वाली महिला की पुत्री से अश्लील हरकत करते हुए हाथ पकड़ कर खींचने लगा। किसी तरह वह वहां से भागकर वादी के भाइयों अतर सिंह व राजबहादुर सिंह के पास पहुंचीं और घटना की जानकारी दी। इस पर जब उसके भाई मंदिर में पहुंचकर रमाकांत से घटना के बारे में पूछताछ करने लगे तो रमाकांत पाठक ने अपने साथियों अभिषेक पांडेय व एक अज्ञात के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे से सिर व शरीर पर प्राणघातक हमला कर दिया। साथ ही रमाकांत ने उसके भाई की लाइसेंसी पिस्टल छीनकर उसके भाई अतर सिंह को जान से मारने की नीयत से गोली भी चलाई, जो संयोग से अतर सिंह के बजाय रमाकांत पाठक के साथी अभिषेक पांडेय के कंधे में लग गयी। इस दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से अतर सिंह व राजबहादुर सिंह दोनों अचेत हो गए। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। इस बीच हमलवारों की साजिश में आकर भेलूपुर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जबरन अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने पर वादी ने अदालत की शरण ली।
खोजवां गोलीकांड में दूसरे पक्ष पर भी होगा केस
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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