उतरौला (बलरामपुर)  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत  जागरूकता गोष्ठी का आयोजन प्राथमिक पाठशाला मधपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज (जू.डि.) मोहित कुमार ने की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए एसडीएम डॉ. नागेंद्र नाथ यादव ने कहा कि अनेक पुराने कानूनों में समय के अनुसार संशोधन भी हुए  हैं।
 इन बदलावों को भी जानना समझना जरूरी है। नारी सशक्तीकरण के मामले में सरकार ने अनेक नये कानून बनाए हैं। स्त्री हिंसा, शोषण, दहेज उत्पीड़न जैसे अपराधों में सजा के नियम और कठोर किए गए हैं। निर्धन व्यक्ति को निश्शुल्क कानूनी सहायता देने के लिए सरकार ने वकील रखे हैं। सिविल जज ने कहा कि अब सर्पदंश से होने वाली मौतों को दैवी आपदा घोषित कर दिया गया है। इससे होने वाली मौत पर मृतक के परिवारजन को पांच लाख रुपयों की आर्थिक सहायता दैवी आपदा कोष से दी जाएगा। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सांप के काटने से हुई मौत बताई गई हो।
राजस्व निरीक्षक अखिलेश वर्मा, ग्राम प्रधान अमरनाथ वर्मा, विपिन कुमार वर्मा,मोहीबुल एडवोकेट, दुर्गेश कुमार वर्मा,बरसाती समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।
असग़र अली
उत्तरौला

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