उतरौला (बलरामपुर)
 कोतवाली उतरौला क्षेत्र के ग्राम जलापुरवा टेढ़वा तप्पा बांक निवासी इरफान पुत्र सलाउद्दीन को न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के आदेशानुसार छ माह के लिए जिला बदर किया गया। गांव में जिला बदर आदेश की मुनादी कराईं गई। मुनादी में कहा गया कि अभियुक्त 6 महीने तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि अभियुक्त को पेशी पर उसे न्यायालय आने की अनुमति कोर्ट ने दी है। लेकिन इस दौरान अभियुक्त को थाने पर जानकारी देनी होगी। साथ ही जिलाबदर अभियुक्त के क्रियाकलापों पर पुलिस नजर बनाए रहेगी और न्यायालय को अवगत कराएगी।
न्यायालय आदेश को अवगत कराते हुए बांक भवानी चौकी प्रभारी विपुल पांडे व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा में ले जाकर उसे छोड़ा गया।
असगर अली
उतरौला

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