उर्वरक बिक्री के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश

बहराइच 24 जुलाई। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि खरीफ में उर्वरक की बिक्री हेतु कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था, उर्वरकों का वितरण शत प्रतिशत पी0ओ0एस0 माध्यम से करने, बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमो, पर्ची दिये जाने, उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी व तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जनपद के थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये है कि कृषकों को कृषि जोत, फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार उनके आधार कार्ड, आधार पंजीकरण संख्या के आधार पर वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित दर पर किया जाय। साथ ही पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची, कैशमेमो क्रेता कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची क्रेता कृषक को न देने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर तथा कैशमेमो, रसीद बुक होना अनिवार्य है। 

उन्होनें बताया कि दुकान पर स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड, उर्वरक की उपलब्धता एवं दरों का अंकन प्रतिदिन किया जाना आवश्यक है। उर्वरक विक्रेता कृषक को उर्वरक बिक्री करते समय कृषक का नाम, पिता का नाम, पता, श्रेणी, मोबाइल नं0, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, दर, प्राप्त धनराशि, कैश रसीद संख्या व तिथि का अंकन अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये है। निरीक्षण के समय रजिस्टर से मिलान कर उर्वरक बिक्री व स्टाक का सत्यापन किया जा सके। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेता यूरिया उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पादों की टैगिंग न करें। एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरक की बिक्री हेतु एक्नालेजमेन्ट की व्यवस्था दी गई है। उर्वरक आपूर्ति के उपरान्त विक्रेता उर्वरक का एक्नालेजमेन्ट रियल टाइम पर ही करें। जनपद मे डीलरों द्वारा उर्वरक स्टाक को दूसरे जनपद के डीलरों को विक्रय किया जाता है तो उनके विरूद्ध उर्वरक परिसंचलन नियंत्रण आदेश 1973 का उल्लंघन मानते हुए निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 
उन्होंने बताया कि जनपद मे प्रत्येक माह यूरिया उर्वरक के टॉप-20 बायर्स की जांच शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम मे की जा रही है। जांच मे दोषी पाये जाने वाले उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। यह भी निर्देश दिये गये है कि बिक्री केन्द्रों पर कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंन्सिंग आदि मानको का अनुपालन हेतु कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित की जाये तथा बिक्री प्रतिष्ठान पर पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 



हिंदी संवाद न्यूज़ बहराइच।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने