जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि हिंदू पचांग के अनुसार इस वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या का पर्व 9 जुलाई 2021 को पड़ रहा है । शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानो , जोन में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए मास्क की अनिवार्यता , दो गज की शारीरिक दूरी व सेनेटाइजर की अनिवार्यता के साथ एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्टा न होने के निर्देश दिए गए है । शासनादेश के अंतर्गत प्रात 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कि सभी गतिविधिया कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है । इस अमावस्या मेला के अवसर पर शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए मजिस्ट्रेट नानित किए गए है , जो 9 से 17 जुलाई तक मेला क्षेत्र में अपने निर्धारित स्थलों पर तैनात रहकर मेला व्यवस्था को सकुशल सपन्न कराएगे । उन्होने अपर उपजिलाधिकारी कर्बो को मजिस्ट्रेटो की ज्यूटी सुनिश्चित कराते हुए भ्रमण कर शाति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित कर मजिस्ट्रेट अपने तैनाती स्थलों पर उपस्थित रहकर व भ्रमण करके कोविड -19 के दिशा - निर्देश एव शाति व्यवस्था बनाए रखते हुए मेला को सकुशल संपन्न कराए । उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद कर्वी को पूरे मेला क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए । मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि पूर्व की भांति कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए । उन्होंने अधिशासी अभियत्ता जल संस्थान , जल निगम से कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराए तथा विद्युत विभाग भी विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करें अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि पूर्व की भाति मा मंदाकिनी , गगा , रामघाट मे घाट की समुचित सफाई डूबने से बचाव के लिए बैरिकेडिंग , गोताखोर , नाय आदि सबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं कराए । इसके अतिरिक्त मंदाकिनी , गंगा के जल को प्रदूषण से मुक्त रखने तथा स्नान करने वाले श्रद्धालुओ द्वारा तेल साबुन का उपयोग प्रतिबंधित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराएं । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर भ्रमणशील रहकर यातायात संबधी व्यवस्था को चुस्त , दुरुस्त रखे । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रमणशील रहकर पान , गुटखा की रोक एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों को नष्ट करने तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे । भम प्रवर्तन अधिकारी से कहा कि बाल श्रम की रोक तथा आबकारी अधिकारी धार्मिक स्थलों पर मादक पदार्थों को रोक सुनिश्चित कराए । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कवी , चौकी प्रभारी सीतापुर , अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी एवं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शासन के इन निर्देशों के अनुपालन के लिए संत महात्माओ एव स्थानीय लोगो मे अपील करते हुए प्रचार - प्रसार सुनिश्चित करें । उन्होने अपर जिलाधिकारी को मेला क्षेत्र का नोडल अधिकारी नामित किया है , जो विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाए , कार्यवाही , कोथिङ -19 प्रोटोकाल एवं अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस पर्व को सकुशल सपन्न कराएगे । यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा तथा सभी सांधितो द्वारा नियमानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।

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