*आदेश जिलाधिकारी अयोध्या*
जैसा कि आप सभी अवगत है कि वर्तमान में कोविड टीकाकरण 14 से 44 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आ के व्यक्तियों को आच्छादित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का सामु०स्वा० केन्द्र स्तर पर गोबिलाइज़ नहीं हो पाने के कारण ज्यादातर व्यक्ति टीकाकरण का लाभ नहीं उठा पा रहे है। उक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रारम्भ में उपरोक्त 04 ब्लाकों के दो-दो गाँव को चिन्हित कर 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाय। उक्त आदेश के क्रम में 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण हेतु विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व निम्नवत निर्धारित किया जाता
1. स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण वाले गॉवों मे वैक्सीनेटर एवं वैक्सीन की उपलब्धता समय से सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही उक्त गाँव की समस्त आशाओं को 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित कर मोबिलाइज़ किया जायेगा। प्रत्येक सत्र के पर्यवेक्षण हेतु चिकित्सा अधिकारी नामित किये जायेगें। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा समस्त सत्रों पर ए०ई०एफ०आई० किट की उपलब्धता सुनिष्चित किया जायेगा। ए०ई०एफ०आई० घटित होने पर उसके प्रबन्धन हेतु कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही कराना।
2. ग्राम्य विकास विभाग समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित कर मोबिलाइज़ कराना।
3. महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक / आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित कर मोबिलाइज़ कराया जायेगा।
4. खाद्य एवं रसद विभाग जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोटेदार के माध्यम से उस गाँव के 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण हेतु प्रेरित कर मोबिलाइज़ कराया जायेगा। 5. पुलिस विभाग टीकाकरण वाले गांवों में शान्ति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने हेतु कान्सटेबल की नियुक्ति करना ।
6. पंचायती राज विभाग जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा टीकाकरण स्थल यथा प्राथमिक विद्यालय / आंगनवाड़ी केन्द्रों की साफ-सफाई कराना एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान को टीकाकरण सत्र के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु सुचित करना ।
7. उक्त टीकाकरण अभियान का पर्यवेक्षण उप जिलाधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं यह प्रयास किया जायेगा कि उस गाँव में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण हो जाय।
सभी टीकाकरण स्थलों पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा हैण्ड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः पालन किया जाय / कराया जाये। उक्त आदेश का अनुपालन नही किये जाने पर उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548 / पांच-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 के तहत जारी उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।-------**डाक्टर ए०के०श्रीवास्तव, अयोध्या ब्यूरो चीफ*
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