प्लास्टिक के प्रतिबंध का कड़ाई से हो अनुपालन: जिलाधिकारी
बहराइच 09 जून। जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र ने बताया कि शासन द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम अथवा औद्योगिक नगरी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों एवं समस्त प्रकार के प्लास्टिक कैरीबैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात प्रतिबन्धित किया गया है। प्लास्टिक व अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा का वैज्ञानिक ढंग से समुचित निस्तारण न होने के कारण जहां एक ओर पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी ओर भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ-साथ असाध्य रोगों के उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावनाएं भी बनी रहती है।
जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को शासन के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसमें किसी प्रकार की उपेक्षा या शिथिलता पाये जाने पर अधिनियम एवं शासनादेश में निहित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाहीं की जायेगी।
बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।
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