पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरक का वितरण सुनिश्चित करें उर्वरक विक्रेता
बहराइच 01 जून। खरीफ वर्ष 2021-22 में जनपद के कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी व तस्करी पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि उर्वरकों का शत प्रतिशत वितरण निर्धारित दर/मूल्य पर पी.ओ.एस. के माध्यम से करने व बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमो/पर्ची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
श्री कुमार ने समस्त थोक/फुटकर उर्वरक विक्रताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर, स्टाक का अंकन, रेट/स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित करने के साथ-साथ विक्रय केन्द्रांे पर विक्रय रजिस्टर में किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकन भी करने के निर्देश दिये हैं।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा उर्वरक परिसंचलन नियंत्रण आदेश 1973 का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरूद्व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।
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