जिला एवं सत्र न्यायालय के संचालन के सम्बंध में जारी किये गये दिशा-निर्देश
बहराइच 23 जून। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश बहराइच सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के आदेशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय बहराइच से सम्बंधित सभी न्यायालयों में 23 जून 2021 से समस्त प्रकार के वादों की सुनवाई का कार्य शुरू कर दिया गया है।
सिस्टम आफिसर वैभव सिंह चैहान द्वारा बताया गया है कि सभी न्यायालय पूर्व की भांति ही खुलेंगे एवं न्यायिक मामलों की सुनवाई का कार्य भौतिक रूप से न्यायालय में उपस्थित विद्वान अधिवक्तागणों के द्वारा किया जायेगा। साथ ही साथ अधिवक्तागणों एवं न्यायिक अधिकरियों की सहमति से ऑनलाइन से भी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जनपद न्यायालय बहराइच की आधिकारिक वेबसाइट डिस्ट्रीक्ट ईकोर्ट डैश जीओवी डाट इन बहराइच पर उपलब्ध हैं।
श्री चैहान द्वारा यह भी बताया गया कि वादों को कंप्यूटर सेक्शन में फाइलिंग काउंटर पर दर्ज कराया जाये एवं यदि आवश्यकता हो तो अतिआवश्यक प्रार्थनापत्र आनलाइन माध्यम से ही जनपद न्यायालय बहराइच की ईमेल आईडी बहराइच ईकोर्ट/जीमेल.कॉम पर पठिनीय स्पष्ट स्कैन कॉपी के रूप में भी स्वीकार किये जायेंगे। परिसर में विद्वान अधिवक्तागण को छोड़कर वादकारियों, स्टाम्प वेंडर, अधिवक्तागण के मुंशी इत्यादि का प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णतया वर्जित रहेगा।
तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट।
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