अर्चना सिंह की तरफ से अदालत में प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त मंजूर 

             गिरजा शंकर गुप्ता (ब्यूरों)
  सुलतानपुर । जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार अर्चना सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम इन्तेख़ाब आलम की कोर्ट सुनवाई मे मिली शशर्त अग्रिम जमानत हुई मंजूर। सत्ता के दबाव में फर्जी केस दर्ज करने एवं गिरफ्तारी कर मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने का अर्चना सिंह ने जताया था अंदेशा। बीते 14 जून की घटना बताते हुए धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की बहन जिपंस प्रत्यासी अर्चना सिंह के खिलाफ हर्ष फायरिंग करते पुराने वीडियो के वायरल होने को आधार बनाते हुए आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज कराया था मुकदमा। अलग-अलग तिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार अर्चना सिंह के जरिए 315 बोर का तमंचा एवं रिपीटर से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो हुआ था वायरल। धनपतगंज थाना क्षेत्र में स्थित मायंग गांव से जुड़ा है मामला।

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