कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब दो जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन दुकानें खोली जाएंगी। शनिवार व रविवार को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दिन सेनेटाइजिंग, फागिंग का कार्य किया जाएगा।

दुकानदार व स्टाफ मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। साथ ही दो गज की दूरी का पालन करना होगा। यही नियम ग्राहकों के लिए भी है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासनदेश के तहत जौनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या छह सौ से कम हो गयी जिसपर जिले को आंशिक कफ्र्यू से मुक्ति मिल रही है। किसी परिस्थिति में यदि केस छह सौ से अधिक हो जाते हैं तो पुन: क़फ्र्ूय लागू हो जाएगा। अब जनता को खुद तय करना होगा कि किस तरह अपने को कोरोना संक्रमण से दूर रखकर लाक डाउन से बच सकते हैं।

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