योगी सरकार की जारी नई ट्रांसफर नीति के मुताबिक समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब उनके विभागाध्यक्ष अपने मंत्री से अनुमति लेकर 15 जुलाई 2021 तक कर सकेंगे। इसके लिए तीस दिन का वक्त दिया गया है। सचिवालय के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने तबादला नीति संबंधी शासनादेश जारी किया।

राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 12 मई 2020 को प्रतिबंधों के साथ सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा दी थी। इसके चलते पिछले साल तबादले नहीं हो पाए। नए सत्र 2020-21 के लिए विभागाध्यक्षों को 20 मार्च 2018 में निर्धारित नीति के आधार पर तबादला करने का अधिकार दिया गया है। यूपी में विधानसभा का चुनाव वर्ष 2022 में है। इसलिए सालों से जमे कर्मियों को स्थानांतरित किया जाना भी जरूरी है। इसलिए तबादला नीति जारी होना तय माना जा रहा था। स्थानांतरण रुकवाने के लिए सिफारिश व दबाव डलवाने वाले कर्मियों पर सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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