बनारस में लागू कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी रियायत दी गई है। अब दोपहर एक बजे की बजाय अपराह्न चार बजे तक बाजार खुलेंगे। इसमें दूध, सब्जी, ब्रेड, बेकरी, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई, आबकारी दुकानें, सब्जी, फल के साथ ही इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक, घड़ी व मोबाइल की दुकानों को भी प्रतिबंध से बाहर किया गया है।


बोर्ड परीक्षा को ध्यान रखते हुए कापी-किताब और स्टेशनरी की दुकानों को भी खोलने की छूट रहेगी। धार्मिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल आदि पहले की तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों पर भी पहले के नियम लागू होंगे।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल कारण और सामान खरीदने के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर बाहर जा सकेंगे। निर्माण कार्यों से संबंधित विद्युत, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें खोली जा सकती हैं। आवागमन के सरकारी व टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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