पंजीकृत श्रमिकों के खाते में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया आपदा राहत सहायता के अंतर्गत ₹1000
जो भी श्रमिक अभी तक विभाग में पंजीकृत नहीं हैं वह विभाग में संपर्क करके अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं
रिपोर्टर- गिरजा शंकर गुप्ता
अंबेडकरनगर।।
उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था सरकार जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अथवा बोर्ड के पोर्टल ूूूण्नचेेइण्पद पर श्रमिक अपना स्वयं पंजीकरण कर सरकार द्वारा दी जानी वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016 के नियम-23 के साथ पठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल/साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल/बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले, मघुआरा, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानो में काम करने वाले ऐसे मजदूर (जो ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 से आवर्त न हो), खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाला, नट-नटनी, रसोईया, हड्डी बीनने वाले, समाचार-पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर (उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकमार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत् आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर), खड्डी पर कार्य करने वाले (सूतर, रंगाई, कताई, धुलाई आदि), दरी, कम्बल, जरी, जरदौजी, चिकन कार्य, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वाले कर्मकार आदि श्रमिक पंजीकरण कराने हेतु पात्र हैं।
उक्त सन्दर्भ में ़पंजीकरण हेतु आवेदक का बैंक का विवरण, आधार का विवरण एवं अन्य परिवार/आश्रित का विवरण दर्ज करना होगा। पंजीयन हेतु रू0 10/- एकबार तथा अंशदान हेतु रू0 10/- प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों के लिए रू0 60/- एकमुश्त आॅनलाइन जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पंजीकृत कामगारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 02 लाख रूपये की सहायता और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंाच लाख तक प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा सहायता योजना लागू है।
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित आपदा राहत सहायता योजना के तहत श्रमिक के खाते में यदि रू0 1000/- की धनराशि प्राप्त नहीं हुआ है तो वह अपना बैक विवरण एवं आधार विवरण किसी भी जन सुविधा केन्द्र/नचइवबूण्पद अथवा कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अम्बेडकरनगर में आकर आधार अपडेट करा सकता है। असुविधा होने पर स्थानीय कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पुरानी तहसील परिसर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
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